परामर्शदात्री निकाय

(संसद में बाहरी प्रतिभागी का प्रकार)

परामर्शी संस्थाएँ एक सक्रिय भूमिका निभाती हैं, जिससे वे संसद, संसदीय समितियों या कार्य समूहों को विशेषज्ञ राय, सिफारिशें या सलाह प्रदान कर सकती हैं। वे प्रायः होती हैं: एनजीओ, पेशेवर संघ, अनुसंधान संस्थान, उद्योग विशेषज्ञ, नागरिक समाज समूह, आदि।

परामर्शी दर्जा प्रदान करना संगठन की विशेषज्ञता, संसद या समिति के कार्य के प्रति प्रासंगिकता, तथा उसकी विश्वसनीयता और कार्य-इतिहास पर आधारित होता है।

# संगठन का नाम देश टिप्पणियाँ

संदर्भ:

1. पृथ्वी संघ के लिए संविधान (CFoE) के अनुच्छेद 19 की धारा 19.3

पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन किया गया: 2026-07-11