विश्व विधायी अधिनियम #1

(अनंतिम विश्व संसद द्वारा अधिनियमित मूल कानून)

विश्व विधायी अधिनियम संख्या: 1

संक्षिप्त शीर्षक: World Disarmament Agency Act 1982

अधिनियमित किया गया: 1982-09-11

समेकित पाठ: World Legislative Act संख्या 1

अधिनियम का पाठ#:

विश्व विधायी अधिनियम संख्या एक

परमाणु हथियारों और अन्य सामूहिक
विनाश के हथियारों को गैरकानूनी घोषित करना और एक विश्व निरस्त्रीकरण एजेंसी की स्थापना करना


यह मान्यता देते हुए कि युद्ध की समाप्ति के लिए पृथ्वी पर मानवता के अस्तित्व की पहली प्राथमिकता के रूप में संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण तथा सामूहिक मृत्यु और विनाश के सभी हथियारों का उन्मूलन आवश्यक है;

यह मानते हुए कि कोई भी ऐसी शस्त्र-सीमन या निरस्त्रीकरण योजना अथवा प्रस्ताव, जो तत्काल संपूर्ण और सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण की व्यवस्था नहीं करते, अपर्याप्त हैं, और जब तक कोई भी परमाणु हथियार या परमाणु हथियार बनाने की सुविधाएँ विद्यमान रहती हैं, तब तक पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित नहीं है;

यह मानते हुए कि राष्ट्रों के बीच निरस्त्रीकरण वार्ताएँ, हथियारों के विरुद्ध जनता के विरोध के साथ, दशकों से चलती रही हैं, जबकि एक के बाद एक युद्ध होते रहे हैं और हथियार बहुत बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं;

यह मानते हुए, इसके अलावा, परमाणु युद्ध के तात्कालिक और अत्यधिक खतरों को, और कि परिणामस्वरूप संपूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण तथा सामूहिक मृत्यु और विनाश के सभी हथियारों के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने हेतु समग्र मानवता के कल्याण का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एजेंसी द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक है;

इसलिए, इस अनंतिम विश्व संसद द्वारा अपने प्रथम सत्र, सितंबर, 1982 में यह अधिनियमित किया जाए:

  1. अनंतिम विश्व संसद द्वारा इस विधेयक को अपनाए जाने की तिथि से, सभी परमाणु हथियार, तथा इस विधेयक के परिशिष्ट में परिभाषित सामूहिक मृत्यु और विनाश के सभी हथियार, मानवता की दृष्टि में तथा पृथ्वी संघ के लिए संविधान के अधीन गैरकानूनी घोषित किए जाएँगे। पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी परमाणु हथियार या यहाँ परिभाषित सामूहिक मृत्यु और विनाश के अन्य हथियारों को डिज़ाइन करना, उन पर अनुसंधान करना, परीक्षण करना, उत्पादन करना, निर्माण करना, गढ़ना, परिवहन करना, तैनात करना, स्थापित करना, अनुरक्षण करना, भंडारण करना, संचय करना, बेचना, खरीदना या उपयोग करना सार्वभौमिक रूप से गैरकानूनी और प्रतिबंधित होगा।

  2. इस विधेयक को अपनाए जाने के तीन माह के भीतर एक विश्व निरस्त्रीकरण एजेंसी स्थापित की जाएगी, जिसके पास इस विधेयक को लागू करने और पूरे विश्व में निरस्त्रीकरण की निगरानी करने का प्राधिकार और उत्तरदायित्व होगा, ताकि सभी परमाणु हथियारों और सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के अन्य परिभाषित हथियारों को निष्क्रिय किया जा सके, नष्ट किया जा सके, शांतिपूर्ण उपयोगों में परिवर्तित किया जा सके या अन्यथा पृथ्वी से समाप्त किया जा सके, जिसमें ऐसे किसी भी हथियार के डिज़ाइन, उस पर अनुसंधान, परीक्षण, निर्माण, परिवहन, तैनाती, भंडारण, अनुरक्षण या उपयोग का उन्मूलन शामिल है।

  3. Until a more fully operative democratic world federation is established, the World Disarmament Agency shall be responsible to the Provisional World Parliament, and to a Provisional World Cabinet which shall be created by the Parliament. The World Disarmament Agency (WDA) shall have a Board of Trustees of from 15 to 275 members, of which not more than 30 may come from any one continent and not more than 10 may come from any one country, with not more than one-third at any time from any single continent. The Board of Trustees shall determine the organization and functioning of the World Disarmament Agency in accordance with the terms of this bill and under the Constitution for the Federation of Earth, while at all times responsible to the Cabinet and Parliament. No Nation may have veto powers in the Decisions of the World Disarmament Agency.

    1. WDA का न्यासी मंडल निम्नानुसार गठित होगा:

      50 तक सदस्य अनंतिम विश्व मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किए जाएँगे, अथवा यदि इस विधेयक को अपनाए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर अनंतिम विश्व मंत्रिमंडल कार्यशील नहीं होता है, तो निरस्त्रीकरण पर एक स्थायी संसदीय समिति द्वारा;

    2. 50 तक सदस्य अनुसमर्थन करने वाले देशों द्वारा नामित किए जा सकते हैं;

    3. 50 तक सदस्य अनुसमर्थन करने वाले स्थानीय या क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा नामित किए जा सकते हैं;

    4. 25 तक सदस्य अनुसमर्थन करने वाले विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों द्वारा नामित किए जा सकते हैं;

    5. 100 तक सदस्य अनुसमर्थन करने वाले अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नामित किए जा सकते हैं।


  4. As part of the process of implementation, this bill shall be submitted for ratification and compliance by all national governments and by all national parliaments, together with an invitation for ratification and compliance by communities, cities, states, provinces, or other political districts, and by universities, colleges, schools, institutes, labor unions, professional associations, corporations, cooperatives, other businesses, and by individual citizens throughout the world and of every country. The U.N. Center for Disarmament shall be advised of this legislation and the actions arising from it. The disarmament required by ratification shall be consistent with the provisions of Article 17, Section A-9, of the Constitution for the Federation of Earth relating to paired ratification and disarmament.

    1. जो व्यक्ति इस विधेयक का अनुसमर्थन करते हैं, वे सहमत होंगे कि वे परमाणु हथियारों या सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के अन्य परिभाषित हथियारों से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, न तो कारखाने, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, सरकारी एजेंसी में या अन्यथा, और न ही किसी परमाणु हथियार या परिभाषित सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के हथियार के डिज़ाइन, परीक्षण, निर्माण, परिवहन, उत्पादन, तैनाती, भंडारण या अनुरक्षण में किसी भी रूप में।

    2. राष्ट्रों के भीतर ऐसे समुदाय, नगर, जिले, प्रांत, राज्य या अन्य राजनीतिक इकाइयाँ जो इस विधेयक का अनुसमर्थन करती हैं, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें पहले से ही परमाणु-मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, उन्हें परमाणु हथियारों से मुक्त तथा सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के अन्य हथियारों से मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा; और वे अपनी संवैधानिक शक्तियों के भीतर तथा यथासंभव, अपनी सीमाओं के भीतर ऐसे किसी भी हथियार को निष्क्रिय या अप्रचलनशील बनाने के लिए तत्काल आगे बढ़ेंगी। वे अपनी सीमाओं के भीतर ऐसे किसी भी हथियार के सभी डिज़ाइन, परीक्षण, उत्पादन, तैनाती, परिवहन, भंडारण या अनुरक्षण को समाप्त करने की भी अपेक्षा करेंगी, और अपनी सीमाओं के भीतर ऐसे किसी भी हथियार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण को, ऐसे हथियारों के उत्पादन के साधनों सहित, पूर्ण विखंडन, शांतिपूर्ण उपयोगों में परिवर्तन या उन्मूलन के लिए विश्व निरस्त्रीकरण एजेंसी को हस्तांतरित करेंगी।

    3. जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान और विद्यालय इस विधेयक का अनुसमर्थन करते हैं, वे अपने प्रशासन या नियंत्रण के भीतर परमाणु हथियारों और सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के अन्य हथियारों के संबंध में किसी भी डिज़ाइन, अनुसंधान, परीक्षण, प्रशिक्षण या किसी अन्य कार्य को तत्काल बंद करेंगे और प्रतिबंधित करेंगे।

    4. जो संघ, निगम, व्यावसायिक संघ और अन्य व्यवसाय एवं समूह इस विधेयक का अनुसमर्थन करते हैं, वे परमाणु हथियारों और सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के अन्य हथियारों के संबंध में किसी भी कार्य को तत्काल बंद करेंगे, और अपने सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुपालन की अपेक्षा करेंगे ताकि कोई भी ऐसे किसी भी हथियार के साथ किसी डिज़ाइन, परीक्षण, अनुसंधान, उत्पादन, परिवहन, तैनाती, अनुरक्षण या अन्य कार्य में संलग्न न हो।

    5. प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार या राष्ट्रीय संसद जो इस विधेयक का अनुसमर्थन करती है, अपनी सीमाओं के भीतर या विश्व में कहीं भी अपने अधिकार-क्षेत्र या निर्देशन के अधीन किसी भी परमाणु हथियार और सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के अन्य हथियारों के तत्काल निष्क्रियकरण और निष्प्रभावन की अपेक्षा करेगी, साथ ही ऐसे किसी भी हथियार के सभी डिज़ाइन, परीक्षण, अनुसंधान, उत्पादन, परिवहन, तैनाती, अनुरक्षण, विक्रय या क्रय की तत्काल समाप्ति की भी; और निष्क्रियकरण के बाद ऐसे किसी भी हथियार पर, तथा ऐसे हथियारों के उत्पादन या प्रदाय की किसी भी सुविधा पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण को, पूर्ण विखंडन, शांतिपूर्ण उपयोगों में परिवर्तन, या अन्यथा पृथ्वी से उन्मूलन के लिए विश्व निरस्त्रीकरण एजेंसी को हस्तांतरित करेगी।


      1. सभी सरकारों से आह्वान किया जाता है कि वे अपनी दंड संहिताओं में यह प्रावधान सम्मिलित करें कि परमाणु हथियारों और सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के अन्य हथियारों का निर्माण, कब्ज़ा और उपयोग मानवता के विरुद्ध अपराध है, तथा ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति पर तदनुसार, विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा, अभियोग चलाया जाएगा और उसे मुकदमे में लाया जाएगा।


  5. अनंतिम विश्व संसद द्वारा इस विधेयक को अपनाए जाने के छह माह पश्चात्, कोई भी राष्ट्र, राष्ट्रीय सरकार, निगम, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला या अन्य निकाय, अथवा उसके अधिकारी, जो इस विधेयक की धारा I के उल्लंघन में पाए जाते हैं, उन्हें विश्व कानून के उल्लंघन में तथा विश्व अपराधी या अपराधियों के रूप में कार्य करते हुए घोषित किया जाएगा, और उन्हें उपयुक्त मुकदमे एवं निपटान के लिए पृथ्वी संघ के लिए संविधान के अधीन स्थापित किसी भी उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या विश्व न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है।

  6. विश्व निरस्त्रीकरण एजेंसी के कार्य को तब तक वित्तपोषित करने के लिए जब तक आगे का वित्तपोषण उपलब्ध न हो, इस विधेयक का अनुसमर्थन करने वाले प्रत्येक देश, राज्य, शहर, स्थानीय प्राधिकरण, निगम, विश्वविद्यालय या अन्य एजेंसी या संस्था से, यदि संभव हो, उसके वार्षिक बजट के कम से कम एक प्रतिशत (1%) के बराबर अभिदान या योगदान के लिए कहा जाएगा। देशों के मामले में, प्रत्येक अनुसमर्थन करने वाले देश से उसके अंतिम सैन्य बजट के पाँच प्रतिशत (5%) के यथासंभव निकटतम बराबर अभिदान के लिए कहा जाएगा।

  7. विश्व निरस्त्रीकरण एजेंसी के उद्घाटन के लिए सभी आवश्यक विवरण तैयार करने के लिए, अनंतिम विश्व संसद का यह पहला सत्र एक स्थायी निरस्त्रीकरण संबंधी संसदीय आयोग (PCD) का चुनाव करेगा। PCD में अनंतिम विश्व संसद द्वारा चुने गए 9 सदस्य और चुने गए सदस्यों द्वारा सहयोजित किए जाने वाले 8 सदस्य होंगे। PCD अनंतिम विश्व संसद के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगा।


परिशिष्ट - A

सामूहिक मृत्यु और विनाश के अन्य हथियारों की परिभाषा:

जैव-रासायनिक हथियार, जिनमें तंत्रिका गैस, जीवाणु हथियार, सामूहिक पर्णहारी पदार्थ, किसी भी अन्य प्रकार की विषैली गैस या जैव-रासायनिक हथियार शामिल हैं;

आग लगाने वाले बम, अत्यधिक विस्फोटक बम, मानव-विरोधी बम, क्लस्टर बम, न्यूट्रॉन बम और अन्य प्रकार के बम;

क्रूज मिसाइलें, अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, कम दूरी की मिसाइलें और परमाणु या अन्य सामूहिक मृत्यु एवं विनाश के हथियारों को पहुँचाने के लिए प्रयुक्त अन्य मिसाइलें;

बमवर्षक विमान, सैन्य विमान और सैन्य विमानवाहक पोत;

युद्धपोत, सैन्य पनडुब्बियाँ और कोई भी अन्य समुद्र से प्रक्षेपित हथियार;

उपग्रह हथियार या ऐसे हथियार जो ऊपरी या बाह्य अंतरिक्ष में अथवा चंद्रमा पर तैनात हों या वहाँ से संचालित किए जा सकते हों;

लेजर किरण हथियार और कोई भी अन्य हथियार जो भविष्य में सामूहिक मृत्यु और विनाश के लिए विकसित किए जा सकते हों;

परमाणु हथियारों, जैव-रासायनिक हथियारों और यहाँ परिभाषित अन्य सभी हथियारों के लिए वितरण प्रणालियाँ;

वितरण प्रणालियाँ या साधन जब उनका उपयोग राष्ट्रीय सीमाओं के पार सैन्य हथियारों को पहुँचाने के लिए किया जाता है।

सूचनात्मक सामग्री:

समेकित पाठ: प्रारंभिक कानूनी अधिनियम और उसके बाद के सभी संशोधनों को एकल दस्तावेज़ में संयोजित करना।

# अंग्रेज़ी पाठ और अनूदित पाठों के बीच किसी भी असंगति की स्थिति में, अंग्रेज़ी पाठ को प्राथमिकता दी जाएगी और उसे प्रामाणिक पाठ माना जाएगा।

पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन किया गया: 2026-07-11